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Etah News: दुष्कर्म के दो मामलों में चार दोषियों को सजा

Wed, 29 Mar 2023 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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एटा। दुष्कर्म के दो मामलों में चार दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई गई। तीन को 12-12 वर्ष और एक को दस साल के कठोर कारावास से दंडित करने का आदेश दिया गया है।
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थाना कोतवाली देहात में संतोष निवासी नंदगांव के विरुद्ध 16 वर्षीय किशोरी को 2013 में ले गया था। जिसके साथ दुष्कर्म किया। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार ने गवाहों और सबूतों के परीक्षण के बाद संतोष को दोषी ठहराया। दस साल के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। दूसरा मामला कोतवाली नगर से जुड़ा हुआ था।


इसमें प्रेम निवासी कटरा मोहल्ला, रामसेवक और चरन सिंह निवासी नगला समल थाना कोतवाली देहात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रंजिश में 13 वर्षीय किशोरी को अपहृत कर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप था। इस मामले की सुनवाई भी विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय में हुई। जिसमें तीनों को दोषी ठहराया गया। प्रत्येक को 12 साल के सश्रम कारावास और 80500 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश अदालत ने दिया है। 60 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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कबूला अपराध, साढ़े तीन साल की सजा
एटा। थाना जैथरा में हरी ओम यादव निवासी महाराजपुर थाना जसरथपुर के विरुद्ध बल्बा, हत्या का प्रयास का मामला दर्ज थी। जिसमें वह जेल में निरुद्ध है। अदालत में मुकदमा विचाराधीन था। हरी ओम ने जुर्म स्वीकार कर लिया। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 3 की अदालत ने उसे साढ़े तीन साल के साधारण कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है।
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