एटा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में महिला बंदियों के मध्य विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें न्यायाधिकारी ने महिला कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। जेल परिसर में फलदार व छायादार पौधों को रोपा गया।
जिला कारागार की महिला बैरक में आयोजित हुए शिविर में प्राधिकरण सचिव कमालुद्दीन ने महिला कैदियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि जिन महिला बंदियों की जमानत न्यायालय द्वारा प्रदान कराई जा चुकी है लेकिन जमानती के अभाव में न्यायालय में निरूद्ध है तथा जिनके वाद में पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता नियुक्त नही है उनकी पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क अधिवक्ता प्रदान कराया जायेगा। शिविर में उन्होंने महिला बंदियो को पीसीपीएनडीटी एक्ट, दहेज निषेध अधिनियम, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। शिविर के बाद जिला कारागार परिसर में फलदार व छायादार पौधों को रोपा गया। इस मौके पर अमित चौधरी जेल अधीक्षक, प्रदीप कुमार कश्यप जेलर एवं समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे।