एटा। मिरहची थाना क्षेत्र में 2019 में एक महिला की हत्या हुई। इसके पति योगेश कुमार निवासी गांव सरनऊ को दोषी ठहराते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाने में इस मामले की रिपोर्ट 20 नवंबर 2019 को थाने में मृतका के पिता ने दर्ज कराई। बताया कि पुत्री कल्पना (22) की शादी तीन साल पहले योगेश कुमार निवासी सरनऊ से की थी। ये लोग दहेज से असंतुष्ट थे और अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करते हुए पुत्री को प्रताड़ित कर रहे थे। 20 नवंबर को उसे पीटते हुए गला दबाकर हत्या कर दी। इसमें योगेश के साथ ही उसकी मां व दो बहनों को भी नामित किया गया। पुलिस ने अपनी विवेचना में मां व बहनों की नामजदगी झूठी पाते हुए केवल योगेश के खिलाफ ही आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। अदालत में सुनवाई के दौरान घटना में दहेज संबंधी आरोप साबित नहीं हुए। अदालत ने योगेश को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। इसमें से आधी धनराशि मृतका के पिता को दी जाएगी। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।