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Etah News: पांच माह पहले मंजूर हुई जमानत अर्जी, नहीं मिल रहे जमानतदार

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एटा। जनपद न्यायालय में ऐसा मामला सामने आया जहां आरोपी की जमानत अर्जी 5 दिसंबर 2022 को मंजूर हो चुकी थी। लेकिन पचास-पचास हजार की हैसियत के दो जमानतदार न मिलने की वजह से वह जेल से रिहा नहीं हो पा रहा। अदालत ने जमानत राशि में कटौती की है।
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यह मामला जैथरा थाने के गांव घुमरी खिरिया निवासी अरविंद का है। जो 2011 में जैथरा थाने में दर्ज अवैध शराब व मिलावटी सामान बेचने के मामले में नामित है और कारागार में निरुद्ध चल रहा है। इस मामले में अदालत से उसे बीते साल 5 दिसंबर को जमानत पर छोड़ने की मंजूरी तो मिल गई। लेकिन जमानत लेने वाले जमानतदार नहीं मिले। जिसके कारण वह जमानत मंजूरी के बाद भी जेल में दिन बिता रहा है। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल राधारमण वार्ष्णेय और डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल विकास जैन ने अदालत से जमानत राशि घटाने के लिए पेशकश की। जिस पर हुई सुनवाई के बाद अपर जिला जज नरेंद्र कुमार सिंह ने जमानत राशि पचास हजार से घटाकर बीस-बीस हजार कर दी है।
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