अलीगढ़ के दो युवकों के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी मिले चार सगे भाईयों सहित छह लोगों को अदालत ने आजीवन कारावास दिया है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या दो ने सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अलीगढ़ से 29 अप्रैल 2012 को शादाब पुत्र नवी मोहम्मद एवं उसके दोस्त इमरान निवासी टिकरा थाना बरला का अपहरण करके हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव अलग-अलग स्थानों पर फेंके मिले थे। मामले में पप्पू, गुड्डू, राजू, सोनू पुत्रगण हबीब निवासी मनिहारन चौक मोहल्ला नवाब कासगंज एवं इमरान पुत्र छोटे एवं हसीन पुत्र नवी हसन निवासी बड्डु नगर को नामजद किया गया था। हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर की बताई गई थी। पुलिस के आरोपपत्र दाखिल करने पर यह मामला त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या दो में चला। सहायक शासकीय अधिवक्ता अनूप राजपूत एवं बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डीसी अग्रवाल की दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने सभी पप्पू, गुड्डू, राजू, सोनू, इमरान, हसीन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास दिया। अदालत ने मृतक शादाब के पिता मोहम्मद नवी को पचास हजार रुपये एवं इमरान की मां को पचास हजार रुपये दिलाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। उधर, कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनते ही दोषियों के परिवारीजन फूट फूटकर रो पड़े।
एक ही परिवार के हैं चार आरोपी
अलीगढ़ के दो युवकों के अपहरण और हत्या के मामले में उम्रकैद पाने वाले छह लोगों में चार सगे भाई हैं। गुरुवार को सजा सुनाए जाने को लेकर इस परिवार के तमाम लोग न्यायालय परिसर के बाहर जुटे भी थे। इसे लेकर पुलिस और महिला पुलिसकर्मी भी सतर्क दिखीं। अतिरिक्त पुलिसबल की तैनाती भी की गई थी।