एटा। फर्जी वारिस बनकर दावा डालने और विरोध करने पर अधिवक्ता से मारपीट करने को लेकर एसीजेएम जलेसर मंगल देव सिंह के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर एसीजेएम ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग दर्ज करने का आदेश जलेसर पुलिस को दिया है।
जलेसर तहसील के गांव कोसमा की जमीन का बैनामा रामचंद्र से अधिवक्ता कुंवरपाल ने अपने हक में 10 जुलाई 2017 को कराया। वहीं उनके ही गांव के अनोखेलाल ने रामचंद्र की पत्नी सरवती के वारिस की हैसियत से उस जमीन के संबंध में अधिवक्ता के खिलाफ दावा कर दिया। 14 फरवरी 2023 को जब अधिवक्ता को सम्मन मिला तो उन्होंने अनोखेलाल को समझाया।
आरोप है कि अनोखेलाल, सतीश व हरदयाल ने उनके साथ मारपीट की। जब वह अपने घर में घुस आए तो आरोपियों ने घर में घुसकर मारा तथा जान से मारने की धमकी दी। मामले की अदालत में पेश हुई अर्जी में अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर अदालत ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी थाना जलेसर को दिया। संवाद