एटा। इंडियन बैंक की एटा शाखा में खाताधारक के रुपये हड़पने के मामले में बैंककर्मी ने अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
शहर के मोहल्ला जगन्नाथपुरी जीआईसी काॅलोनी निवासी रवि कुमार ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पेश हुई। इसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने कहा रवि पर आरोप है कि उसने 25 जनवरी 2023 को दयाराम गुप्ता के खाते से 50 हजार रुपये फर्जी हस्ताक्षर करके निकाल लिए। आरोपी ने अन्य खाता धारकों के साथ भी धोखाधड़ी की है। जिस पर अभियोग दर्ज कराए गए। अदालत में कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों के बारे में आख्या पेश की। पुलिस ने अदालत को बताया कि अगर आरोपी की याचिका मंजूर हुई तो वह जांच में कोई सहयोग नहीं करेगा। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।