एटा। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम महिलाओं के प्रति अपराध रामबाबू यादव ने बहला फुसला कर युवती को भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है।
आरोपी शेखर पुत्र जयवीर उर्फ जगवीर निवासी गांव भुजपुरा थाना सिढ़पुरा जिला कासगंज के खिलाफ मलावन थाने में दर्ज मामले में आरोप है कि 20 अक्तूबर 2022 को जब वादी अपनी पुत्रवधु का डेंगू बुखार का इलाज कराकर घर आया तो शाम 4 बजे उसे अपनी बेटी घर पर नहीं मिली। बाद में पता चला कि उसे आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया। बरामद होने युवती ने दुष्कर्म की वारदात की जानकारी दी। आरोपी ने आरोपों को झूठा बताया। जबकि शासकीय अधिवक्ता ने तथ्यों को पेश किया। जिस पर अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दी। संवाद