जमानत अर्जी मंजूर, फिर भी 26 माह से जेल में आरोपी
अधिक जमानत धनराशि रही वजह, जनपद न्यायाधीश ने घटाई
संवाद न्यूज एजेंसी
एटा। 30 मार्च 2022 को पचास हजार रुपये का निजी बंधपत्र और इतनी ही राशि वाले दो जमानतगीर प्रस्तुत करने पर जेल से रिहा करने का आदेश तो हो गया लेकिन आरोपी हैसियत से ज्यादा राशि होने कारण जमानतें मुहैया नहीं करा सका। ऐसे में वह जिला कारागार में रहने को विवश रहा। रिजोर थाने में 2021 को दर्ज जानलेवा हमला करने के मामले में जिला बस्ती के रुदौली गांव निवासी नीरज कुमार को पुलिस ने जिला कारागार भेजा। जेल में रहने के दौरान अदालत से उसकी जमानत अर्जी मंजूर हो गई। लेकिन वह पचास हजार रुपये की जमानत राशि के जमानतदारों को नहीं उपलब्ध करा सका।
ऐसे में जेल में रहते हुए उसे छब्बीस माह हो गए। जिस पर जेल अधीक्षक के माध्यम से आए नीरज के प्रार्थनापत्र को लीगल एड डिफेंस सिस्टम के पदाधिकारियों द्वारा जनपद न्यायाधीश के सामने रखा गया। सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश ने जमानत राशि पचास हजार से घटाकर पच्चीस हजार कर दी है।