एटा। सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हिस्ट्रीशीट थाना अलीगंज से गायब हो गई थी। इस मामले में आरोपी थाने के तत्कालीन हेड मुंशी को अग्रिम जमानत मिल गई है। इसी मामले में सपा नेता की जमानत याचिका अदालत से खारिज की जा चुकी है।
पिछले साल सपा नेता की हिस्ट्रीशीट गायब होने की सूचना पर पर एसएसपी ने सीओ अलीगंज से जांच कराई थी। जांच में मामला साबित हो गया। इस पर जुगेंद्र सिंह सहित थाने के तत्कालीन हेड मुंशी रूपचंद्र सिंह निवासी अगरियाला थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था। रूपचंद्र सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अदालत में उनके अधिवक्ता प्रशांत पुंढीर ने अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत कर तर्क दिया कि सेवानिवृत्त होने पर रूपचंद्र हिस्ट्रीशीट सहित सभी अभिलेख हेड मुंशी शेर सिंह को सौंपकर आए थे। ऐसे में विवेचना उनसे अगले आगामी चार्ज लेने वाले की होनी चाहिए। केवल शक के आधार पर उनका नाम शामिल किया गया है।
हिस्ट्रीशीट गायब करने का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी नहीं है। अभियोजन पक्ष ने षड़यंत्रपूर्वक हिस्ट्रशीट गायब करने को गंभीर प्रकृति का अपराध बताते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की मांग की। जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद रूपचंद्र का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। विवेचना में सहयोग, पूछताछ के लिए उपस्थित होने, अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ने की शर्त भी लगाई है।