एटा। जानलेवा हमले के मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट निशांत शैव्य ने फैसला सुनाया। हाकिम सिंह, इनकी पुत्री श्रीवती, पुत्र संतोष, रामनिवास, हरिविलास, श्रीनिवास के अलावा सत्यवीर निवासी गांव मनसुखपुर थाना रिजोर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 30500 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मामले की रिपोर्ट थाना रिजोर में 2020 में दर्ज कराई गई थी। संवाद