एटा। पिलुआ थाने के गांव नगला बूला में रायफल के बल पर 30 हजार रुपये लूट लिए। दूसरे दिन आरोपियों ने वादी के घर में घुसकर परिजन को धमकाने के मामले को भले ही पुलिस ने दोतरफा (क्रॉस) मामला बताया, लेकिन मामला संगीन पाने पर विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र ने अभियोग दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है।
अदालत में दी अर्जी में गांव निवासी इंद्रेश कुमार ने बताया कि वह 28 सितंबर 2023 को शाम 8 बजे धान बेचकर घर आ रहा था तो उसे गांव के ही लाइसेंसी रायफल लिए श्यौराज सिंह ने अपने लड़के पवन, अनिल कुमार, सनिल कुमार व किशनपाल सहित अन्य व्यक्तियों ने पकड़ लिया। जमीन पर गिराकर 30 हजार रुपये लूट लिए। इसके बाद 29 सितंबर को फिर आरोपी उसके घर में घुस आए और उसके भाई को धमकाया।
पुलिस ने अपनी आख्या में अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ आरोपी पक्ष ने पूर्व से मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसे में यह क्राॅस मामला है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपों में संगीन वारदात के तथ्य शामिल हैं। जिनकी जांच होना आवश्यक है। जिस पर विशेष न्यायाधीश वीरभद्र ने मामले का अभियोग दर्ज कर विवेचना करने का पिलुआ पुलिस को आदेश दिया।