एटा। बागवाला थाना क्षेत्र एक गांव में पाॅक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस संबंध में 30 मार्च 2025 को आरोपी के विरुद्ध थाना बागवाला में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी मुकेश निवासी हरनावली को 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद