एटा। थाना मिरहची क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी शौच के लिए गई थी। तभी अलीगढ़ का एक युवक अपने सहयोगियों की मदद से अपहरण कर ले गया था। इस मामले की सुनवाई सोमवार को अदालत में हुई तो दोष सिद्ध होने पर 12 साल कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विपिन कुमार तृतीय की अदालत में अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी तीक्ष्ण पाल सिंह उर्फ मंगल निवासी सिकंदरपुर थाना दादों जिला अलीगढ़ को सजा सुनाई है। अदालत में बचाव पक्ष ने काफी तर्क दिए लेकिन अभियोजन पक्ष की कड़ी पैरवी के चलते और साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर 12 वर्ष कैद और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रभात सिंह चौहान ने बताया कि छह फरवरी 2014 को 15 वर्षीय किशोरी शौच के लिए घर से निकली थी तभी उसका अपहरण कर लिया गया था। पिता ने गांव के ही गौरव शर्मा और प्रवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में आरोपी मंगल के खिलाफ चर्जशीट दाखिल की गई थी और इसी से किशोरी बरामद भी की गई। दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई है।