एटा। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने बृहस्पतिवार को दंडादेश जारी किया।
थाना अलीगंज में 12 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वादी ने बताया कि 10 सितंबर को वह घर से बाहर था। पत्नी टहलने के लिए चली गई थी। घर में 16 वर्षीय पुत्री अकेली थी। तभी सलमान निवासी मोहल्ला टपकनटोला आया और पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। बाद में पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया। चिकित्सकीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। दोनों पक्षों के तर्क और सबूत, गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने सलमान को दोषी ठहराया। 10 साल के कठोर कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।