देवरिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने मतगणना के दिन उ.प्र. के मद्यनिषेध लागू किए जाने के निर्देश निर्गत किए हैं। इसके तहत जनपद देवरिया स्थित समस्त आबकारी के थोक एवं फुटकर बिकी अनुज्ञापनों देसी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, भांग, ताड़ी, एल.एल.-16, 17, बार अनुज्ञापन एफएल -06, 07, एवं सीएल-2, एफएल-2 तथा एफएल-2बी, मतगणना दिवस दिनांक 04.06.2024 को पूर्ण दिवस बंद रखी जाएंगी। उक्त बंदी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगी। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।