देवरिया। जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेंद्र सिंह के साथ डीएम, एसपी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल का बुधवार को निरीक्षण किया। इस दौरान ऐसे निरूद्ध बंदी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436(क) दं0प्र0सं0 से आच्छादित हैं तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं उससे संबंधित बंदियों के मामलों को अधीक्षक जिला कारागार की ओर से अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की गई।
जनपद न्यायाधीश ने कहा कि जो भी बंदी उक्त निर्देशों के अनुरूप रिहाई के पात्रता के अंतर्गत आते हैं उनके नियमानुसार रिहाई की कार्यवाही की जाए। उन्होंने पाकशाला, चिकित्सालय तथा बैरकों का निरीक्षण किया तथा निरंतर स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही महिला कैदियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने को कहा गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बंदियों के लिए पुस्तकें व लाइब्रेरी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु कारागार अधीक्षक को निर्देश दिया। इस दौरान जिला कारागार अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, जेलर राजकुमार वर्मा आदि मौजूद रहें।