देवरिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के 24 साल पुराने मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कोतवाली में वर्ष 2002 में गड़री मौजा राजला निवासी मदन बिन्द और ढेका टोला मौजा राजला निवासी वीरेन्द्र मल्ल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने मामले में प्रभावी पैरवी की। अदालत ने शनिवार को दोनों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।