देवरिया। बच्चों के खेलने को लेकर हुए विवाद में दर्ज मारपीट के करीब 20 साल पुराने मामले में अदालत ने समझौते के आधार पर तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। एसीजेएम प्रफुल्ल उपाध्याय की अदालत ने 22 अक्तूबर को यह आदेश दिया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव में वर्ष 2006 में रीता देवी ने पड़ोसी प्रमोद, अनीता देवी और सुधा देवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान रीता देवी ने अदालत में कहा कि धक्का-मुक्की और भगदड़ में गिरने से वह घायल हुई थीं। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट या गाली-गलौज नहीं की थी। दोनों पक्षों में आठ अक्तूबर 2026 को समझौता हुआ था। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए तीनों को दोषमुक्त कर दिया। संवाद