अधूरी भूमिगत नाली पर अधिक भुगतान एवं शासकीय धनराशि के दुरुपयोग का मामला
संवाद न्यूूज एजेंसी
बैतालपुर। जिलाधिकारी जेपी सिंह के निर्देश पर डीडीओ रविशंकर राय ने बैतालपुर ब्लॉक के भुड़ीपाकड़ के तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव राजीव शंकर मिश्र को निलंबित कर दिया है। उन्हें अधूरी भूमिगत नाली पर अधिक भुगतान एवं वित्तीय अनियमितता में दोषी पाये जाने पर उप्र सरकारी सेवक नियमावली के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया है।
डीडीओ रविशंकर राय ने मंगलवार को बताया कि सचिव की ओर से ग्राम पंचायत भुड़ीपाकड़ में सीताराम के दरवाजे से धोबहिया पोखरी तक अधूरी भूमिगत नाली पर अधिक भुगतान किया गया है। अधूरी भूमिगत नाली पर अधिक भुगतान के संबंध में अवर अभियंता बद्री कुमार एवं सहायक विकास अधिकारी देवेंद्र पटेल की ओर से संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता शैलेष सिंह, वर्तमान सचिव अपराजिता यादव व ग्रामवासियों की उपस्थिति में यह जांच की गई। भूमिगत नाली निर्माण कार्य 15 वें वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2020-21 में बने भूमिगत नाली के प्राक्कलन विकास खंड में तैनात तकनीकी सहायक उपेंद्र प्रकाश राव की ओर से तैयार किया गया है। प्राक्कलन में भूमिगत नाली 97 मीटर बनाने का प्राविधान किया गया है, जिसपर कुल लागत 1.44 लाख दर्शाया गया है प्राक्कलन के अनुसार कुल 97 मीटर नाली बननी थी। जिस अधूरी नाली के प्राक्कलित धनराशि 1.44 लाख रुपये के सापेक्ष नौ जुलाई वर्ष 2020 को 1.17 लाख 469 रुपये एवं 20 जुलाई वर्ष 2020 को 16936 की धनराशि तत्कालीन सचिव राजीव शंकर मिश्र ने आहरित की है। इस भूमिगत नाली के पत्रावली में व्यय के सापेक्ष कोई भी बिल बाउचर एवं मजदूरी भुगतान के संबंध में कोई मस्टरोल संलग्न नहीं मिला, जो अपने आप में संदिग्ध है। इस जांच में निर्मित नाली का मूल्यांकन 90 हजार 181 रुपये पाया गया। इस अधूरी नाली में कुल प्राक्कलित धनराशि 1.44 लाख के सापेक्ष एक लाख 34 हजार 405 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। जांच में 44 हजार 224 रुपये का अधिक भुगतान कर शासकीय धन का दुरुपयोग करना पाया गया है।