देवरिया। प्रधान परिवार न्यायालय में दंपति जोड़े सुलह समझौता से एक साथ रहने को राजी हुए। दंपति जोड़े में परिवार न्यायालय में परामर्शदाता के प्रयास से सुलह समझौता कराया गया, जिससे दोनों पति-पत्नी खुशी से एक साथ रहने को राजी हो गए। जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में सदर कोतवाली के एक गांव निवासी एक व्यक्ति की शादी गौरीबाजार थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से जून 2022 में धूमधाम से हुई थी। आपसी मनमुटाव के वजह से दोनों पति-पत्नी विगत तीन वर्षों से अलग रह रहे थे। दोनों ने प्रधान परिवार न्यायालय में रिश्ते में आई कड़वाहट को लेकर एक दूसरे से दूर होने के लिए मुकदमा दायर किए थे। तीन वर्षों से चल रहे मुकदमे में परामर्शदाता चंदा राव, रवि मणि व वेलफेयर एक्सपर्ट उदय प्रताप सिंह का प्रयास रंग लाया। मुकदमा संख्या 1316/23 में न्यायालय के परामर्शदाताओं ने पति पत्नी का काउंसलिंग किया, जिससे अलग रह रहे महिला व पुरुष पुनः पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। जिस पर प्रधान परिवार न्यायालय के न्यायाधीश बद्री विशाल पाण्डेय ने दोनों को साथ रहने को लेकर आदेश दिया। इस खुशी के मौके पर दोनों पति पत्नी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। दोनों दंपति एक साथ अपने घर गए। इस सुलह समझौता से पुनः एक बिखरा परिवार एक हुआ।