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Deoria News: राज्य सूचना आयोग ने अर्थदंड की वसूली के लिए सीडीओ को दिया आदेश

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ग्राम मेहरौना में आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने पर लगे अर्थदंड को समय से जमा नहीं करने का मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
भाटपाररानी। विकासखंड क्षेत्र के ग्राम मेहरौना में आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने पर लगे अर्थदंड को समय से जमा नहीं करने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने गंभीरता से लिया है। राज्य सूचना आयोग के संयुक्त रजिस्ट्रार ने 21 जुलाई के आदेश में सीडीओ को आदेश दिया है कि वे बीडीओ भाटपार रानी और डीडीओ पर लगे अर्थदंड की वसूली कर तीन माह के अंदर जमा कराकर आख्या दें।
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ग्राम मेहरौना निवासी मोहम्मद शाकिब ने गांव के विकास कार्यों की आरटीआई के तहत सूचना पहले बीडीओ भाटपाररानी तथा उसके बाद डीडीओ से मांगी थी। हार थककर उन्होंने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने इन दोनों के हाजिर नहीं होने तथा सूचना भी नहीं उपलब्ध कराने पर 14 फरवरी 2022 को दोनों अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था। डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी रुपये नहीं जमा करने पर आयोग ने आदेश में तीन माह के अंदर आख्या मांगी है। इससे भाटपाररानी ब्लाक में हड़कंप है।
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