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Deoria News: गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को छह साल का कारावास

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जमीन के विवाद में हुई मारपीट, पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जमीनी विवाद में गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को एडीजे की अदालत ने घटना के दो आरोपी को छह साल की कैद तथा पांच हजार रुपये से दंडित करने की सजा सुनाई। जबकि अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशुतोष कुमार सिंह के मुताबिक 27 जुलाई 2008 को भाटपाररानी थाना क्षेत्र के छोटका गांव निवासी संजय सिंह बाजार करने भाटपाररानी गए थे। वह दिन में 12:30 बजे जब घर वापस आने के लिए तहसील के पास पहुंचे तो वहां छोटका गांव निवासी पहले से घात लगाए सुभाष पुत्र किशोर, राजा पुत्र कपिलदेव, धर्मेंद्र पुत्र सुभाष, रामनाथ पुत्र दया, मदन पुत्र नगीना, ललन, राजकुमार तथा शारदा पुत्र अज्ञात तथा जमुनिया डीहा निवासी योगेंद्र पुत्र सुदामा मोटरसाइकिल रोककर जान से मारने की नीयत से संजय को लाठी-डंडा से मारने-पीटने लगे, संजय मोटरसाइकिल से गिर पड़े तो लल्लन ने संजय के सिर पर कुदाल से वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गए। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट भाटपाररानी थाना क्षेत्र के जगहत्था निवासी संजय के ससुर तेज बहादुर सिंह ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के बाद एडीजे संजय सिंह की अदालत ने ललन व सुभाष को छह वर्ष की कैद तथा पांच रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि अन्य आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए।
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