देवरिया -पडरौना। रुद्रपुर के कोतवाल महेंद्र कुमार चतुर्वेदी को एसपी संकल्प शर्मा ने निलंबित कर दिया है। उन पर वर्ष 2020 में कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में तैनाती के दौरान सामूहिक दुष्कर्म के दर्ज केस की विवेचना में लापरवाही का आरोप है। सामूहिक दुष्कर्म की त्रुटिपूर्ण और लापरवाहीपूर्वक विवेचना करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर महेंद्र कुमार चतुर्वेदी के अलावा थानाध्यक्ष रहे राघवेंद्र सिंह, बीट उप निरीक्षक, कोर्ट मोहर्रिर और पैरोकार पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।
पुलिस विभाग के मुताबिक, कप्तानगंज थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कुबेरस्थान के तत्कालीन थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार चतुर्वेदी को विवेचना सौंपी गई थी। वादी की तरफ से उन पर विवेचना त्रुटिपूर्ण करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली गई थी। इस मामले में तत्कालीन विवेचक एमके चतुर्वेदी के निलंबन की कार्रवाई हुई है। इसी मामले में कुशीनगर सेशन कोर्ट की तरफ से जारी एनबीडब्ल्यू और धारा-82 का आदेश जारी हुआ था, जिसका पालन न कराने पर वर्ष 2022-23 में थानाध्यक्ष रहे राघवेंद्र सिंह व बीट एसआई प्रियांशु राय को भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा इसी मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर कोर्ट मोहर्रिर शशिकांत चौधरी व पैरोकार सदानंद यादव को भी निलंबित किया गया है।
एएसपी रितेश सिंह ने बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र में 376डी के मामले में त्रुटिपूर्ण तरीके से विवेचना करने व लापरवाही के आरोप में एमपी सिंह, कुशीनगर सेशन कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर 2022-23 में तैनात रहे तत्कालीन थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, बीट एसआई प्रियांशु राय सहित कोर्ट मोहर्रिर शशिकांत चौधरी व पैरोकार सदानंद यादव को निलंबित किया गया है।