देवरिया। आगामी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं और विभिन्न त्यौहारों के मद्देनजर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) गौरव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 09 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश के तहत जनपद में ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित डेसिबल सीमा में किया जाएगा, ताकि किसी को असुविधा न हो।