संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का आदेश जारी की है। पूर्व में नौ सितंबर को जारी आदेश के तहत निषेधाज्ञा सात नवंबर तक प्रभावी थी। आगामी दिनों में गुरुनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस को देखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उक्त निषेधाज्ञा को सात जनवरी 2025 तक दो माह के लिए विस्तारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और निर्धारित प्रतिबंधों के साथ जारी किया गया है। किसी भी स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर का प्रयोग धीमी आवाज में और निर्धारित डेसिबल मानक के अनुरूप ही किया जाएगा, ताकि अन्य व्यक्तियों को असुविधा न हो।