देवरिया। जिले के बघौचघाट थाना क्षेत्र के एक कॉलेज में 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी निलंबित प्रधानाचार्य शशि शेखर मिश्र की अग्रिम जमानत याचिका को पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दिया है। महंत त्रिवेणी पर्वत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शशि शेखर मिश्र पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर माह में छात्रा को कार्यालय बुलाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और विरोध करने पर परिजनों के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। जिला विद्यालय शिव नारायण सिंह द्वारा गठित जांच समिति ने भी प्रधानाचार्य के आचरण को गरिमा के विपरीत पाया था। इसके बाद प्रबंधन ने उन्हें निलंबित कर दिया था।