तमंचा में चालान युवक के प्रार्थना पत्र प्रभारी सीजेएम ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। तमंचा में चालान युवक के प्रार्थना पत्र प्रभारी सीजेएम ने तमंचा और फिंगरप्रिंट की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर में कराई जाएगी। गौरीबाजार क्षेत्र के बड़हरा गांव के रहने वाले शेर मोहम्मद का चालान सोमवार को पुलिस ने तमंचा के साथ आर्म्स एक्ट में कर दिया था। पुलिस ने उसे प्रभारी सीजेएम न्यायालय में पेश किया। प्रभारी सीजेएम ने शेर मोहम्मद से तमंचा रखने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि पुलिस उसे गलत ढंग से फंसा रही है। उसने अधिवक्ता के माध्यम से प्रभारी सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इस प्रार्थना पत्र पर प्रभारी सीजेएम न्यायालय ने तमंचा और आरोपी युवक के फिंगरप्रिंट की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने विवेचक को आदेश दिया है कि आरोपी युवक के फिंगर और तमंचा पर लगे फिंगर की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर में कराएं। पुलिस अब तमंचा और अरोपी युवक के फिंगरप्रिंट की फोरेंसिक जांच कराने की कार्रवाई में जुटी है।