देवरिया। डीएम दिव्या मित्तल ने स्ट्रॉ रीपर मशीन मशीन चलाने पर आंशिक छूट दे दी है। साथ ही, शर्त रखी गई है कि अग्निशमन यंत्र साथ में रखना होगा।
डीएम ने 28 मार्च को जारी आदेश के तहत जनपद देवरिया में गेहूं की फसल की कटाई के दौरान स्ट्राॅ रीपर मशीन के इस्तेमाल पर 30 अप्रैल तक रोक लगाई गई थी। कंबाइन हार्वेस्टर मशीन के साथ अग्निशमन यंत्र रखने के निर्देश दिए थे। डीएम ने इसमें आंशिक संशोधन करते हुए निर्देश दिए हैं कि जहां आसपास की फसल कट चुकी है, वहां स्ट्राॅ रीपर मशीन का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, मशीन का संचालन सुबह 11 से पहले और शामच चार के बाद ही किया जाएगा। इसके साथ अग्निशमन यंत्र, बालू एवं पानी रखना अनिवार्य होगा। संवाद