देवरिया। वरिष्ठ कोषाधिकारी अतुल पाण्डेय ने बताया कि स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा 10,000 से 25,000 तक मूल्य के भौतिक गैर-न्यायिक स्टांप पत्रों को निष्प्रयोज्य (चलन से बाहर) घोषित किया गया है। यह निर्णय 11 मार्च से प्रभावी है। इस अधिसूचना के अनुसार 11 मार्च से पूर्व खरीदे गए ऐसे स्टांप पत्रों का उपयोग एवं वापसी केवल 31 मार्च तक ही मान्य होगा। इसके बाद इन स्टांप पत्रों का कोई कानूनी मान्य नहीं रहेगा।लोगों से अपील की है कि यदि उनके पास इस मूल्य वर्ग के स्टांप पत्र उपलब्ध हैं तो वे उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपयोग कर लें या कोषागार में वापस कर दें।