देवरिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की समय सारिणी के अनुसार 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपसी सहमति और सुलह-समझौते से निस्तारित किए जा सकने वाले मामलों को रखा जा सकता है। अदालत 12 दिसंबर को निर्धारित है। लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का अवसर देना है। इसमें गैर-समझौतावादी आपराधिक मामलों का निस्तारण नहीं किया जाता है। संवाद