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Deoria News: गांव में भी निर्माण के लिए पास कराना होगा नक्शा

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देसही देवरिया के धमउर में चल रहा निर्माण कार्य। स्त्रोत
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- 300 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल में निर्माण के लिए देनी होगी सूचना
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- इससे अधिक वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्माण के लिए पंचायत से लेनी होगी अनुमति
- शैक्षणिक और व्यावसायिक भवन बनाने वालों को हर हाल में लेना होगा नक्शा, 250 लोगों को नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। यदि आप गांव में रह रहे हैं और अपना मकान, दुकान या कोई व्यावसायिक भवन बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको जिला पंचायत कार्यालय से नक्शा पास कराना होगा। भवन, दुकान या मकान में क्या-क्या बनना है, इसकी जानकारी भी देनी होगी। यही नहीं नक्शे के लिए शुल्क जमा करना होगा। पंचायती राज एक्ट में संशोधन के बाद नए कानून का गजट हो गया है। इसके तहत भवन निर्माण से पूर्व अब नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि जनपद में अब तक नगर पालिका, निकाय क्षेत्र इलाके में भवन निर्माण करने पर नक्शे की जरूरत पड़ती थी। सरकार ने अब जिला पंचायत के अधिकारों में बढ़ोतरी कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी भवन निर्माण के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत 300 वर्ग मीटर एरिया तक के मकान पर शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन इससे अधिक के एरिया के निर्माण पर 25 से 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लिया जाएगा। वहीं दुकान, व्यावसायिक भवन व शैक्षणिक भवन निर्माण पर शुल्क लगेगा। जिला पंचायत प्रशासन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय, 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में निर्माण पर प्रति वर्ग मीटर 50 रुपये तक शुल्क लिया जाएगा।
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जिले में 29 लोगों ने अभी तक पास कराया नक्शा
शैक्षणिक और व्यावसायिक भवनों का निर्माण कराने वाले लोगों की शिनाख्त कर उन्हें नक्शा पास कराने और संबंधित शुल्क जिला पंचायत में जमा कराने के लिए नोटिस दे रहा है। अब तक जिले के 29 लोगों ने जिला पंचायत कार्यालय से भवन का नक्शा पास कराया है। एएमए ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले के करीब 250 लोगों को चिह्नित किया गया है, जो बिना नक्शा के घर बना रहे हैं। इन्हें शीघ्र ही कार्यालय की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन घरों को चिह्नित करने और लोगों को इस नए नियम के बारे में जानकारी देने के लिए जिला पंचायत के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं।
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प्रतिवर्ग मीटर 50 रुपये लगेगा शुल्क
सरकार के गजट के मुताबिक, व्यावसायिक भवन की श्रेणी में खासतौर पर आवास के लिए भूमि की प्लॉटिंग, हॉस्पिटल का निर्माण, गोदाम, माल, पार्क, उद्यान, फार्म हाउस, दुकान, रेस्टोरेंट का निर्माण, कोचिंग सेंटर निजी स्कूल का निर्माण आदि को शामिल किया गया है। 300 वर्ग मीटर एरिया से अधिक आवासीय व शैक्षणिक भवन के लिए 25 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया हैं। जबकि, व्यावसायिक भवन के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क निर्धारित किया गया है।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की देनी होगी जानकारी
अपर मुख्य अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि जिला पंचायत के नए नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में
मकान, दुकान, प्लॉट के नक्शे तैयार कराते समय किचन, बाथरूम, कमरे, गोदाम, आंगन, बरामदे की लंबाई-चौड़ाई की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा निर्माण के समय फायर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पार्किंग, जनरेटर स्थल, एसो लगाने आदि के संबंध में भी व्यवस्था करके पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
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कोट
गांवों में आवासीय व व्यावसायिक भवनों के निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है। 300 वर्ग मीटर एरिया तक के अंदर निर्माण कराने वालों को कोई नक्शा पास नहीं करना है। उन्हें बस विभाग को सूचित करना है। इससे अधिक वर्ग मीटर एरिया में अगर निर्माण करा रहे है तो नक्शा पास कराना होगा। इस नियम का अधिक से अधिक प्रचार किया जा रहा है। संबंधित कर्मचारियों को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घर बना रहे लोगों को नक्शा पास कराने के लिए जागरूक करने के लिए निर्देश दिया गया है।
-अर्जुन सिंह, एएमए, जिला पंचायत
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