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थवई कांड के चार आरोपियों को उम्रकैद

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थवई कांड के चार आरोपियों को उम्रकैद
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युवक की हत्या के बाद कई दिनों तक था तनाव
सीएम योगी आदित्य नाथ ने घटना के बाद की थी जनसभा
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। भटनी थाना क्षेत्र के घाटी थवई टोला निवासी मुकेश कुमार शर्मा की हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेपी यादव की अदालत ने चार आरोपियों को हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर सभी को उम्रकैद व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार मिश्र ने बताया कि एक नवंबर 2003 को अक्षय कुमार शर्मा का लड़का मुकेश कुमार शर्मा बाजार से घर लौट रहा था। उसी गांव के एक वर्ग के लड़के लोहरा कह कर अपमानित करने लगे। उसके मना करने पर आरोपी इरशाद, मुनव्वर, हंसीबुल्ला व सिराज अपने छह साथियों के साथ उसके दरवाजे पर चढ़कर उसे घर से बुलाकर हॉकी, डंडा से पीटकर मरणासन्न हालत में पहुंचा दिए।
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घायल मुकेश को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसी रात मृत्यु हो गई। अक्षय कुमार शर्मा की तहरीर पर उन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा थाना भटनी में दर्ज हुआ। घटना को लेकर गांव में कई दिनों तक तनाव भी था। शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन को काफी मेहनत करनी पड़ी थी।
घटना के करीब तीन दिन बाद प्रदेश के सीएम और गोरखपुर के तत्कालीन सांसद पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने भी आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए सभा की थी। चार आरोपियों को किशोर घोषित होने के कारण सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया, जो अभी विचारधीन है। मामले में नामजद नकीर खां और सराफुल्ल खां कि दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने घटना के समय बालिग रहे इरशाद, मुनव्वर, हसीबुल्ला व सिराज को गोल बनाकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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