दो किशोर बेटों की हत्या करने वाली सौतेली मां और भाभी को उम्रकैद
20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा, गौरी बाजार क्षेत्र के देवतहा में 11 मई 2022 को हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन संजय सिंह की अदालत ने सोमवार को दो किशोर बेटों की चाकुओं से गोदकर हत्या करने की आरोपी सौतेली मां और उनकी सौतेली भाभी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ 20-20 हजार रुपये अर्थदंड का फैसला हुआ है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र में हुई इस चर्चित घटना में एक वर्ष सात माह में फैसला आया है।
गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम देवतहा में 11 मई 2022 को सुबह घर में सो रहे दो किशोरों को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस गांव के श्रीनिवास विदेश में रहते हैं। उन्होंने दो शादियां की थीं। दोनों पत्नियां और उनके बच्चे एक ही मकान में रहते थे। उनकी दूसरी पत्नी कुसुम और उसकी बहू अर्चना को पहली पत्नी मनसा देवी के दोनों पुत्र अभिषेक (15) और अजय (17) की हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष सिंह के अनुसार, मां मनसा देवी ने सुबह देखा कि उसके पति श्रीनिवास की दूसरी पत्नी कुसुम और उसका पुत्र व उसकी पुत्र वधू अर्चना मिलकर उसके दोनों पुत्रों का गला चाकुओं से रेत रहे थे। वह चिल्लाकर दौड़ी तो बहू अर्चना ने उसको पकड़ लिया। कुसुम और उसके बेटे ने उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी।
इस मामले में गौरी बाजार थाने में तीनों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। विवेचना में बेटा नाबालिग निकला। उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई है।
किशोरों की सौतेली मां कुसुम देवी व सौतेली भाभी अर्चना के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी गई। गवाहों व सबूत के आधार पर सोमवार को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की रकम नहीं जमा करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसला आने के बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
मां बोली- न्याय तो मिला...
बेटों के हत्यारोपियों को सजा होने के बाद उनकी मां मनसा देवी ने कहा कि शीघ्र न्याय मिला और इससे मैं संतुष्ट भी हूं। हालांकि, मेरे बेटे वापस तो नहीं मिलेंगे। इस सजा से अपराध करने वालों को सबक मिलेगा।
विवेचक के खिलाफ होगी कार्रवाई
न्यायालय ने विवेचना में लापरवाही बरतने पर गौरी बाजार के तत्कालीन थाना अध्यक्ष विपिन मलिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक देवरिया को पत्र लिखा है। इस घटना के समय अभियुक्तों की गिरफ्तारी मौके पर ही हो गई थी। लेकिन, विवेचना में गिरफ्तारी दूसरे दिन दिखाई गई थी। आला कत्ल में हथियार की भी दूसरे दिन बरामदगी की थी। इसे विवेचना में लापरवाही पाते हुए जज ने विवेचक के विरुद्ध कार्यवाही व विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक देवरिया को पत्र लिखा है।