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Deoria News: 11 साल बाद आया हत्या का फैसला, दाेषी को उम्रकैद

Wed, 20 Mar 2024 11:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
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न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25,000 रुपये का लगाया अर्थदंड
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हत्या के मामले में पूर्व विधायक प्रमोद सिंह भी थे आरोपी
चार आरोपियों की हो चुकी है मौत, एक के विरुद्ध अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया
दिनेश सिंह को मामले में दोषी पाए जाने पर सुनाई गई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के पथरहट गांव निवासी अरुण सिंह की 11 वर्ष पूर्व हत्या हुई थी। इस मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह की अदालत ने आरोपी दिनेश सिंह को हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25000 रुपये अर्थदंड से दंडित करते हुए सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि 25 अप्रैल 2013 को शाम 5:30 बजे पथरहट निवासी अरुण कुमार सिंह मठिया माफी गांव से बाइक से अपने घर आ रहे थे। इसी बीच मठिया माफी में ही दिनेश सिंह, सुदीप सिंह, दीप नारायण सिंह, इंदल सिंह व डब्लू उर्फ कामेश्वर सिंह सहित आठ आरोपियों ने अरुण सिंह को घेर कर गोली मारकर हत्या कर दी।
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मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक अरुण सिंह के भाई शंभू सिंह ने गौरी बाजार थाने में दर्ज कराई। शंभू सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व विधायक प्रमोद सिंह ने साजिश करके हत्या कराई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रमोद सिंह सहित आठ आरोपी के नाम दर्ज हुए।
विवेचना में विवेचक ने प्रमोद सिंह का नाम निकाल दिया और छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान चार आरोपियों की मृत्यु हो गई। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपी डब्लू उर्फ कामेश्वर सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया। वहीं, दिनेश सिंह को मामले में दोषी पाए जाने पर कठोर कारावास से दंडित करते हुए सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।

अरुण सिंह हत्याकांड के फैसले से परिजन निराश, खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा
देवरिया। चर्चित बीडीसी अरुण सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला आया। पत्नी सहित घर के परिजनों ने फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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मृतक अरुण सिंह की पत्नी आशा देवी ने कहा कि उनके पति की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि हत्या में मौके पर कौन-कौन लोग शामिल रहे। जब एक ही गवाह और एक ही सबूत दोनों शूटर के रहे तो एक अभियुक्त दिनेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं, अदालत ने आरोपी डब्लू उर्फ कामेश्वर सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया और बरी कर दिया। इस फैसले से पूरा परिवार आहत है। इस मामले में न्याय के लिए हमलोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। न्यायालय पर पूरा भरोसा है। उन्हें जरूर न्याय मिलेगा।
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