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दहेज हत्या के मामले में पति को उम्र कैद, सास, ससुर बरी

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दहेज हत्या के मामले में पति को उम्र कैद, सास, ससुर बरी
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सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी लाला गांव में 2017 में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र की है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश शुक्ल के अनुसार सलेमपुर कोतवाली के पकड़ी लाला निवासी कालीचरण की शादी वर्ष 2016 में उत्तराखंड के थाना गदरपुर के नंदपुर गांव निवासी रामदयाल की लड़की पूजा के साथ हुई थी। कालीचरण के परिवार के लोग पूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।
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22 सितंबर 2017 को दस बजे दिन में कालीचरण उनके पिता सूरज देव ठाकुर तथा उनकी मां दुर्गावती देवी ने पूजा के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर दहेज के लिए जला दिया। जलने के कुछ देर बाद ही पूजा की मौत हो गई। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पूजा के पिता रामदयाल ने घटना के दूसरे दिन थाना सलेमपुर में दर्ज कराई।
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सुनवाई के बाद एडीजे संजय सिंह की अदालत ने आरोपी पति कालीचरण को हत्या का दोषी करार दिया तथा कालीचरण को उम्रकैद तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि घटना के आरोपी ससुर सूरज देव ठाकुर तथा सास दुर्गावती देवी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए हैं।
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