दस वर्ष पूर्व हुई हत्या में छह दोषियों को उम्रकैद
देवरिया। दस वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला जज अशोक दूबे की अदालत ने छह आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता माहेश्वर प्रसाद के अनुसार, मदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बहसुआ निवासी मैनेजर यादव के पिता राजनाथ यादव अपनी पत्नी चिंता यादव के साथ 20 दिसंबर वर्ष 2012 की सुबह साढ़े सात बजे जा रहे थे। जैसे ही गांव के इंद्रजीत कुशवाहा उर्फ भोला के घर के समीप पहुंचे, जितेेंद्र कुशवाहा, बबलू कुशवाहा, हरी उर्फ हरिवंश कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, सतीश कुशवाहा, रमेश तथा उसकी पत्नी सलहंती देवी, रीता देवी ने धारदार हथियार से राजनाथ यादव पर हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मदनपुर थाने में इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। बुधवार को सुनवाई के बाद अपर जिला जज ने जितेंद्र, बबलू उर्फ रमाशंकर, हरि उर्फ हरिवंश, दिनेश कुशवाहा, सलहंती देवी व रीता देवी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा व 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।