अदालत ने 10 हजार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। मदनपुर थाना क्षेत्र के बेलवार घाट निवासी ब्रह्मा गुप्ता को गैर इरादतन हत्या के मामले में शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह की अदालत में आरोपी को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास व 10 हजार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि संजय साहनी व उनके गांव के राधेश्याम गुप्ता के बीच कुछ दिन पूर्व कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर दो दिसंबर वर्ष 2008 को शाम पांच बजे संजय साहनी के दरवाजे पर चढ़कर संजय की बहन सरिता को खींचकर राधेश्याम, ब्रह्मा, मां चंद्रिका कहीं ले जाने लगे। मना करने पर राधेश्याम उनके भाई ब्रह्मा गुप्ता व चंद्रिका पर लाठी-डंडे व कुदाल से मारने लगे। बीच-बचाव करने आई गांव की गुरली देवी के सिर पर ब्रह्मा गुप्ता ने कुदाल से प्रहार कर दिया। जिससे गुरली देवी वहीं गिरकर बेहोश हो गईं। गांव के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। संजय साहनी की सूचना पर थाना मदनपुर में मुकदमा दर्ज हुआ। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने पाया कि इस दौरान सुनवाई में राधेश्याम की मृत्यु हो गई और चंद्रिका किशोर घोषित हो गया। ब्रह्मा गुप्ता को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने पर अदालत ने कठोर कैद से दंडित करते हुए सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।