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Deoria News: तीन जनसूचना अधिकारियों के वेतन से वसूली का दिया निर्देश

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समय से सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने की कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
सलेमपुर। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी एक साल बाद भी न देना एडीएम प्रशासन और तहसीलदार को महंगा पड़ा। राज्य सूचना आयोग ने एडीएम प्रशासन, तहसीलदार और ग्राम पंचायत अधिकारी के वेतन से जुर्माने की धन राशि वसूलने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव राजस्व को इन तीनों अधिकारियों की तनख्वाह से जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किए गए हैं। भटनी क्षेत्र के मिश्रौली दीक्षित गांव निवासी सुमंत कुमार दीक्षित आरटीआई कार्यकर्ता है। उन्होंने करीब एक साल पहले नगर पंचायत भटनी में कार्यदायी एक फर्म के बारे में चार बिंदुओं की सूचना मांगी थी। सूचना नहीं देने पर सुमंत ने राज्य सूचना आयुक्त से अपील कर सूचना उपलब्ध कराने में मदद मांगी थी। तय समय में सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने एडीएम प्रशासन पर 25 हजार का जुर्माना लगाकर जल्द सूचना देने को कहा था। इसी तरह सलेमपुर तहसीलदार से आरटीआई कार्यकर्ता ने मत्स्य पालन के लिए दस वर्षीय नीलामी आवंटन से जुड़े पांच सूत्री बिंदुओं की सूचना मांगी थी, लेकिन उपलब्ध नहीं कराई गई। वही एक अन्य मामले में भी तहसीलदार ने सूचना नहीं दी थी। इसमें राज्य सूचना आयुक्त ने उन पर जुर्माना लगाया था। इसके अलावा मिश्रौली दीक्षित गांव में विकास कार्यों से जुड़े चार सूत्री बिंदु की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी के नहीं देने पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया था। इसके बाद भी सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने तीनों जनसूचना अधिकारी के वेतन से जुर्माने की धनराशि वसूलने की बात कही है। आयुक्त ने प्रमुख सचिव राजस्व से इन अधिकारियों के वेतन से दंड की राशि वसूलने का निर्देश दिया है।
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