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Deoria News: पात्रता पूरी करने वाले कैदियों की नियमानुसार रिहाई के निर्देश

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देवरिया। पूरी सजा के सापेक्ष आधी से अधिक पूरी कर चुके बंदियों के मामलों की सूची अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने देखी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने निर्देश दिया कि जो भी बंदी नियमानुसार रिहाई के पात्र हैं। उनके रिहाई की कार्रवाई की जाएं। यह निर्देश बृहस्पतिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित अंडर ट्रॅायल रिव्यू कमेटी की बैठक में दिया। वह बृहस्पतिवार को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 (क) दंप्रसं से आच्छादित हैं तथा पूरी सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं ऐसे बंदियों की सूची का परीक्षण अधीक्षक जिला कारागार से लेकर किया।
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इसके बाद पाकशाला तथा बैरकों का निरीक्षण किया तथा स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया। प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे ने कहा कि धारा 436 (क) दंड प्रक्रिया संहिता एवं ऐसे बंदी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है, लेकिन जमानतदार के अभाव में जेल में हैं उनके प्रार्थना पत्र पर चर्चा की गई और जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया। जिला कारागार के बंदियों की समस्याओं को सुना गया। इसमें निशुल्क अधिवक्ता, जमानतदार, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने महिला कैदियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल, डीएम अखंड प्रताप सिंह, एसपी संकल्प शर्मा, जिला कारागार अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, जेलर राजकुमार वर्मा, डिप्टी जेलर वंदना त्रिपाठी, मोतीलाल वर्मा, शिव नाथ पांडे व जेल वार्डन सपन कुमार आदि मौजूद रहीं।
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