देवरिया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो वीरेंद्र सिंह की अदालत ने शनिवार को लार थाना क्षेत्र के मठ अमौना निवासी वीरेंद्र यादव को सात वर्ष पूर्व किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाया। अदालत ने आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कैद व 10,500 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। लार थाना क्षेत्र के मठ अमौना निवासी वीरेंद्र यादव पुत्र रामनारायण यादव ने 7 नवंबर 2017 को लार बाजार जा रही एक किशोरी को सुबह आठ बजे रास्ते में सुनसान जगह पर छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर उसे मारा पीटा। लोक अभियोजक सच्चिदानंद राय ने बताया कि किशोरी ने उसी दिन 9 बजे थाना लार में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। न्यायालय ने उभय पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात आरोपी को किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई।