देवरिया। दूध, बेसन, मैक्रोनी जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट करने का दोषी पाए जाने पर शहर के नौ दुकानदारों और काम से जुड़े लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन व न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय ने मिलावट की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की है। सभी पर कुल दो लाख 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। धनराशि जमा नहीं करने पर आरोपियों के विरुद्ध आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।
बीते दिनों जनपद के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए झांसी व लखनऊ प्रयोगशाला भेजा था। जांच के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव के न्यायालय में वाद दाखिल किया गया। इसमें सुनवाई के बाद अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसमें शहर के अबूबकर नगर के मजीद कुरैशी पर पांच हजार रुपये, फयाज कुरैशी निवासी अबूबकर नगर पर 30 हजार रुपये व कमरे आलम निवासी ग्राम विशुनपुरा पर 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इन पर खुले में मीट बेचने व गंदगी मिलने पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है। गाय के दूध में मिलावट मिलने पर सुरेंद्र यादव निवासी किन्नू टोला बरियारपुर पर 25 हजार रुपये व जय नारायण यादव निवासी ग्राम भरथुआ पर 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। वहीं विरेंद्र मोदनवाल निवासी हेतिमपुर पर छेने की मिठाई में मिलावट पर दस हजार रुपये, शंभू प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम नोनिया टोला पर लाल मोहन में मिलावट पर 45 हजार रुपये, राजेश कुमार निवासी रामगुलाम टोला पर मैक्रोनी अधोमानक मिलने पर 30 हजार रुपये, राजकुमार बरनवाल निवासी ग्राम सिरसिया बाबू पर बेसन में मिलावट पर 55 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
खाद्य पदार्थों में यह मिली कमी
देवरिया। खाद्य पदार्थ विभाग की ओर से लिए गए नमूनों के जांच में कमियां मिली हैं। इसमें गाय के दूध में पानी मिलाने से फैट की मात्रा कम मिली है। जबकि छेने की मिठाई व लाल मोहन में मैदा मिलाने की पुष्टि हुई है। बेसन में मटर व गेहूं का आटा मिलाने की बात सामने आई है। मैक्रोनी के लेबल पर मानक की कमी पाई गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच कराई गई थी। इसमें मिलावट की पुष्टि की रिपोर्ट मिली। इन वादों में सुनवाई के बाद अर्थदंड की कार्रवाई की गई है।
- गौरव श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन