कोर्ट ने प्रवक्ता की शिकायत पर दिया है धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। लगना देवी ताराकांत महाविद्यालय रनिहवा के संरक्षक, पूर्व विधायक सुरेश तिवारी ने शिकायतकर्ता के आरोप को बेबुनियाद बताया। शिकायतकर्ता के वाद दायर करने के बाद कोर्ट ने महाविद्यालय से जुड़े चार लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
पूर्व विधायक ने बुधवार को प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनकी और कॉलेज की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
नगर के दुग्धेश्वरनाथ वार्ड निवासी डॉ. देवेश नारायण शुक्ला ने कोर्ट में वाद दायर कर बताया कि लगना देवी ताराकांत महाविद्यालय में प्रवक्ता थे। गलत आरोप लगाकर बिना मानदेय दिए कॉलेज प्रशासन ने उन्हें निकाल दिया गया। इस पर कोर्ट ने पूर्व विधायक समेत चार पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले को लेकर पूर्व विधायक ने कहा कि शिकायतकर्ता के खाते में समय से सभी मानदेय भेज दिया गया है। वह अक्सर सार्वजनिक स्थान और सोशल मीडिया पर विद्यालय के संबंध में गलत प्रचार करते थे। शिकायतकर्ता का कई शिक्षा माफिया से संबंध है। इसके कारण उन्हें विद्यालय से नियमानुसार ही निकाला गया।
मामले में बुधवार की देर शाम तक कोतवाली में केस पंजीकृत नहीं हुआ था।