रामपुर कारखाना । स्थानीय थाना क्षेत्र के करनपुर उर्फ पचफेड़ा गांव के रहने वाले अलकेंद्र राव के विरुद्ध तहसीलदार न्यायालय से पोखरी व बंजर की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने के विरुद्ध बेदखली का आदेश जारी किया गया है। प्रतिवादी ने मामले में पहले में उपस्थित होकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। ग्राम सभा की ओर से अलकेंद्र राव के विरुद्ध गांव की आराजी संख्या 137 पोखरी व आराजी नंबर 207 बंजर के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसको आधार बनाते हुए तहसीलदार न्यायालय में शिकायत की गई। अलकेंद्र राव का कहना है कि साजिश करके मुझे फंसाया जा रहा है, जो राजस्व विभाग पहले अपना रिपोर्ट अवैध अतिक्रमण नहीं करने का दिया है।