संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। विद्युत स्पर्शाघात से पति की मौत होने के मामले में स्थायी लोक अदालत की पीठ ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण निगम सलेमपुर को मृतक के वारिसों को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। भटनी थाना क्षेत्र के दूल्हा छपरा निवासी पार्वती देवी ने अस्थायी लोक अदालत में मुकदमा दाखिल किया कि 20 सितंबर 2018 को उसके पति राजन शर्मा की गांव में ही मजदूरी करते समय 11 हजार केवी के लाइन की चपेट में आने के कारण मौत हो गई। मामले की शिकायत सुरक्षा निदेशालय विद्युत से की गई तो सुरक्षा निदेशालय ने वर्ष 2018 में जांच कर क्षतिपूर्ति प्रदान करने की संस्तुति की थी, लेकिन विद्युत निगम ने अब तक भुगतान नहीं किया है। सुनवाई के उपरांत अस्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश मिश्रा, सदस्य विजय कुमार यादव व राजेश श्रीवास्तव ने पाया कि विद्युत निगम की लापरवाही के कारण राजन शर्मा की मृत्यु हुई है। ऐसे में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड सलेमपुर, प्रबंधक पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड तथा एसडीओ उपकेंद्र भटनी को मृतक की पत्नी पार्वती देवी व उसके अबोध बच्चों को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति तिथि से दो माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है।