संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। अगर आपने किसी भी सरकारी रक्तकोष में रक्तदान किया है तो आप किसी भी जनपद के ब्लड बैंक से रक्त ले सकते हैं। रक्तदान करने के बाद बनने वाला कार्ड 90 दिनों तक वैध होगा। राज्य रक्त संचरण परिषद की ओर से सरकारी रक्तकोष के प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया है। इसके हो जाने से लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा।
मेडिकल कालेज के रक्तकोष में भी यह व्यवस्था अब लागू कर दी गई है। पहले ऐसा नहीं था। पिछले सप्ताह आए आदेश पर नजर डाली जाए तो अभी तक एक जिले से दूसरे जिले जाने पर रक्त मिलने में परेशानी होती थी क्योंकि जिस जनपद में रक्तदान किया जाता था, वहीं पर रक्त मिलने की सुविधा थी। स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले रक्तदाता को अगर सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए रक्त चाहिए तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर निजी अस्पताल में भर्ती है तो उसे प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। जो 1050 रुपये है। इतना जरूर है कि डोनर की जरूरत नहीं है। सीएमएस डा.एचके मिश्र ने बताया कि परिषद की कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जिसका तत्काल प्रभाव से पालन कराया जा रहा है। इससे जरूरतमंद लोगों को काफी फायदा मिलेगा।