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पात्र व्यक्ति सूची में शामिल होने से शेष न रहे : सीडीओ

Thu, 29 Aug 2024 06:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
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देवरिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस की सूची 2018 से अतिरिक्त पात्र पाए गए लाभार्थियों को आवास प्लस की सूची 2024 में जोड़े जाने के लिए विकास भवन में बैठक हुई। डीआरडीए के परियोजना निदेशक अनिल कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना आवास प्लस की सूची 2018 से अतिरिक्त पात्र मिले लाभार्थियों को आवास प्लस की सूची 2024 में जोड़े जाने के लिए शासन से निर्धारित नियमावली एवं पात्रता की शर्तों के बारे में अवगत कराया।
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उन्होंने पात्रता के लिए मानदंड की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे परिवार जो आवास विहीन है अथवा उनके पास कच्ची दीवार पर कच्ची छत, घास फूस की झोपडी, एक कमरा तथा 2 कमरा कच्चा है उनको प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाता है। यही नहीं स्वतः अंतर्वेशन मानक के अंदर शामिल होने वाले परिवार को पात्र मानते हुए वरियता सूची में शामिल किया जाता है। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडेय ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन के द्वारा निर्धारित मानकों का विशेष रूप से ध्यान देकर आवास योजना के पात्र परिवारों का नई सूची में नाम जोड़ा जाए तथा यह ध्यान दिया जाए कि किसी भी दशा में पात्र व्यक्ति सूची में शामिल होने से शेष न रहे।
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