देवरिया। फैमिली आईडी-एक परिवार एक पहचान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। सीडीओ प्रत्यूष पाण्डेय ने बताया कि शासन ने प्रदेश में अध्यासित परिवारों के लिए फैमिली आईडी का क्रियान्वयन शुरू किया है। वर्तमान में प्रदेश में अध्यासित करीब 3.59 करोड़ परिवार एवं 14.92 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें फैमिली आईडी उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके जरिए भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फैमिली आईडी से सहूलियत होगी। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे भी स्वेच्छा से फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप फैमिली आईडी पोर्टल https://familyid.up.gov.in पर स्वयं आवेदन किया जा सकता है। अपने नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जिससे ओटीपी के माध्यम से सत्यापन हो सके। आवेदन का शहरी क्षेत्र में एसडीएम और ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ के माध्यम से सत्यापन होने के बाद प्रिंटेड एवं लेमिनेटेड कार्ड शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी के जरिए निशुल्क वितरित कराया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (राशनकार्ड) से लाभान्वित न होने वाले परिवार स्वयं व कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से फैमिली आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।