सलेमपुर के चकमुकाम अली गांव में सर्वे करतीं गृह मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय की टीम
सलेमपुर। शत्रु संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्रयागराज मंडल कार्यालय से रक्षा व गृह मंत्रालय की टीम मंगलवार को सलेमपुर पहुंची। यहां से कानूनगो व क्षेत्र के लेखपाल के साथ तहसील के चकमुकाम अली गांव गई। जहां तीन अलग-अलग शत्रु संपत्ति का स्थलीय निरीक्षण किया।
रक्षा मंत्रालय मंडल कार्यालय प्रयागराज के उप मंडल अधिकारी अंकित यादव व गृह मंत्रालय के सर्वेक्षण अधिकारी अशोक सिंह ने डीजीएस टीम के साथ संयुक्त रूप से डिजिटल मैपिंग की। रक्षा मंत्रालय के उप मंडल अधिकारी ने बताया कि डिजिटल सर्वे किया गया है। सभी भू अभिलेख संग्रह कर लिया गया है। संपत्ति अब्दुल हमीद के बेटों मुहम्मद यासीन, मुहम्मद ताज मुहम्मद व ताहिर के नाम दर्ज थी। हमीद देश विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए। उनकी संपत्ति अब शत्रु संपत्ति घोषित है। इस संपत्ति की अभिरक्षा के बाद जल्द ही नीलाम किया जाएगा। गृह मंत्रालय के सर्वेक्षण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि यूपी में प्रयागराज मंडल के अंतर्गत करीब 32 जिला की शत्रु संपत्ति का सर्वे चल रहा है। मिर्जापुर में 72 और सोनभद्र में पांच रकबा के बाद बलिया जिले के बेल्थरा रोड के तीन रकबा व सलेमपुर के तीन रकबा का सर्वे पूरा कर लिया गया है। गोंडा में दो रकबा, अमेठी में बीस, और बहराइच में 64 रकबा का सर्वे होना है। इस दौरान कानूनगो गिरिजेश चंद्र श्रीवास्तव व लेखपाल ओमप्रकाश कुशवाहा मौजूद रहे।
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कोट-
शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के अनुसार भारत सरकार में निहित है। सन् 2017 के संशोधन के अनुसार ऐसी संपत्तियां जो पाकिस्तान के नागरिकों ने अपने वारिसों को जो यहां भारत में रह गए, हस्तांतरित कर दी, ऐसी संपत्तियां भी उनके वारिस से परिजन अपने हक में दावा नहीं कर पाएंगें और वह संपत्तियां भी शत्रु संपत्ति मानी जाएगी।
अंकित यादव
उप मंडल अधिकारी
रक्षा मंत्रालय प्रयाग राज