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Deoria News: संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिह्नित

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संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिह्नित
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देवरिया नगर पालिका क्षेत्र में सबसेे अधिक अतिसंवेदनशील प्लस बूथ 32
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पूरे जोर के साथ की जा रही है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने संवेदनशील और अतिसंवेदनशील, अति संवेदनशील प्लस बूथों को चिह्नित कर लिया है। इन बूथों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम होंगे और हर गतिविधि पर पुलिस की नजर होगी।
जिले की दो नगर पालिकाओं और पंद्रह नगर पंचायतों के 198 मतदान केंद्र और 589 मतदेय स्थलों की सूची तैयार की गई है। इसमें संवेदनशील मतदान केंद्र 69 और मतदेय स्थल 184 हैं। अति संवेदनशील मतदान केंद्र 39 और 136 मतदेय स्थल हैं, जबकि अति संवेदनशील प्लस केंद्र बीस हैं। 85 मतदेय स्थल हैं।
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सबसेे अधिक अतिसंवेदनशील प्लस बूथ 32 देवरिया नगर पालिका क्षेत्र में हैं। जबकि नगर पंचायतों में सबसे अधिक अति संवेदनशील प्लस बूथ रुद्रपुर में हैं। वहीं, मझौलीराज में सबसे अधिक अतिसंवेदनशील बूथ 29 हैं।
निकाय संवेदनशील बूथ अति संवेदनशील अति संवेदनशील प्लस
नगर पालिका गौरा बरहज 31 10 8
नगर पालिका देवरिया 21 13 32
नगर पंचायत रुद्रपुर 15 11 11
गौरीबाजार 0 7 0
रामपुर कारखाना 0 8 0
भाटपाररानी 10 12 0
सलेमपुर 11 7 10
भटनी 0 3 8
मझौलीराज 21 0 4
लार 7 29 2
बरियारपुर 11 4 0
पथरदेवा 4 6 4
बैतालपुर 13 6 0
तरकुलवा 7 6 2
हेतिमपुर 6 3 2
मदनपुर 17 0 0
भलुअनी 10 11 2
कोट-
नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए संवेदनशील, अतिसंवेदनशील व अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्रों व स्थलों का चयन कर लिया गया है। इन केंद्रों व बूथों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे।
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-राजेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक
मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए : एडीएम
देवरिया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर निकाय) गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर निकाय), तहसीलदार तथा अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में उन्होंने निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-12च के प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी होने से पूर्व तक जो दावे एवं आपत्तियां प्राप्त होंगी। उनका निस्तारण करते हुए नामांकन की अंतिम तिथि तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। संवाद
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